29/01/2026

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हाईकोर्ट का सख्त आदेश: लूनावत कॉम्प्लेक्स खाली कराने की उलटी गिनती शुरू

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नरसिंहपुर
📆 दिन: बुधवार
दिनांक: 31 दिसंबर 2025
नरसिंहपुर | SMP24NEWS | बुधवार, 131 दिसंबर 2025
शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में एक्सिस बैंक के पीछे स्थित लूनावत कॉम्प्लेक्स को लेकर वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 6 नवंबर 2025 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कॉम्प्लेक्स में अवैध रूप से काबिज दुकानदारों को दुकानें खाली करने का निर्देश दिया है।
लूनावत कॉम्प्लेक्स नरसिंहपुर के सबसे पुराने व्यावसायिक परिसरों में शामिल है, जिसमें कुल 9 दुकानें हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से ही कॉम्प्लेक्स मालिक द्वारा दुकानों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन दुकानदारों द्वारा लगातार टालमटोल के चलते मामला पहले नरसिंहपुर जिला न्यायालय और बाद में हाईकोर्ट तक पहुंचा।

हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला – कब्जा अवैध
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि लूनावत कॉम्प्लेक्स में किया गया कब्जा अवैध है और संबंधित दुकानदारों को तत्काल प्रभाव से दुकानें खाली करनी होंगी। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है।
एसडीएम का नोटिस जारी, 23 दिसंबर 2025 की दी गई थी समय-सीमा

सूत्रों के अनुसार एसडीएम कार्यालय द्वारा दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसमें 23 दिसंबर 2025 तक की समय-सीमा तय की गई थी। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया और अधिकांश दुकानदारों ने दुकानों से अपना कीमती सामान निकाल लिया है।
हालांकि इसके बावजूद कुछ दुकानदार अभी भी टेबल, कुर्सी आदि रखकर प्रतीकात्मक रूप से कब्जा बनाए हुए हैं और अब वे शासन–प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

2018 से किराया न देने वालों पर अलग से केस की तैयारी
सूत्रों से जानकारी मिली है कि वर्ष 2018 से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों से बकाया किराए की वसूली के लिए अलग से कानूनी केस दायर किया जाएगा। इस संबंध में कॉम्प्लेक्स मालिक द्वारा आवश्यक दस्तावेज और हिसाब तैयार किया जा रहा है।

नववर्ष में हो सकती है बलपूर्वक कार्रवाई
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यदि निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खाली नहीं की गईं, तो नववर्ष 2026 की शुरुआत में हाईकोर्ट के आदेश के तहत बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई की जा सकती है।
शहर में चर्चा का विषय बना मामला
लूनावत कॉम्प्लेक्स से जुड़ा यह मामला इन दिनों पूरे नरसिंहपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे हाईकोर्ट के सख्त रुख और कानून के राज की जीत के रूप में देख रहे हैं।
📌 SMP24NEWS विशेष
यह कार्रवाई वर्षों पुराने विवाद का अंत ही नहीं, बल्कि यह भी साबित करती है कि हाईकोर्ट के आदेश के आगे अवैध कब्जा ज्यादा दिन नहीं टिक सकता।

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