शहर में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, जिससे आवागमन बाधित न हो — कलेक्टर रजनी सिंह

📍 नरसिंहपुर | शुक्रवार | रिपोर्ट : SMP24NEWS
नरसिंहपुर में कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्किंग व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, ब्लैक स्पॉट सुधार, गति सीमा, जेब्रा क्रॉसिंग, डिवाइडर और स्पीड ब्रेकर जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
👩💼 बैठक में प्रमुख अधिकारी उपस्थित
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा, एसडीएम श्री मणिन्द्र कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
🅿️ कलेक्टर के प्रमुख निर्देश
कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि शहर में पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित रखी जाए ताकि आवागमन में कोई बाधा न हो। उन्होंने निम्नलिखित निर्देश दिए —
शहर के मुख्य बाज़ार, अस्पताल, बैंक और बड़े प्रतिष्ठानों में अनिवार्य पार्किंग स्थल बनाए जाएं।
सड़क मार्गों की नियमित मरम्मत करायी जाए और क्षतिग्रस्त स्थानों को शीघ्र दुरुस्त किया जाए।
संभावित दुर्घटनास्थलों पर डिवाइडर व स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।
आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखा जाए तथा उनके सींगों पर रिफ्लेक्टर स्टीकर लगाए जाएं।
भारी वाहनों को निर्धारित समय में ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाए।
निर्माणाधीन स्थानों पर सूचना बोर्ड, बैरिकेड और डायवर्जन संकेत अनिवार्य हों।
शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए — चिन्हित स्थानों पर डस्टबिन रखे जाएं और खुले में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई हो।
🚦 यातायात और सुरक्षा उपाय
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण एजेंसियां डायवर्जन मार्गों पर स्पष्ट संकेत बोर्ड लगाएं।
हाईवे से गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और सभी मार्गों पर सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएं।
उन्होंने कहा कि जेब्रा क्रॉसिंग, लाइट रिफ्लेक्टर बैरियर, सड़क प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और अस्थायी पार्किंग स्थल प्रमाणित स्थानों पर ही तय किए जाएं।
👮 पुलिस अधीक्षक के निर्देश
पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने जिले में लगने वाले मेलों — जैसे बरमान मेला, झांसीघाट, बरमान खुर्द, ककराघाट आदि के दौरान सुरक्षा, आवागमन और पार्किंग की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
उन्होंने ‘राहवीर योजना’ और ‘हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकार योजना 2022’ की समीक्षा करते हुए कहा कि दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्तियों को इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए।
इसके अलावा, उन्होंने नदियों के घाटों पर नाव संचालित करने वालों का पंजीकरण, लाइफ जैकेट, रस्सी, टॉर्च जैसे उपकरणों की उपलब्धता और थाना प्रभारियों द्वारा नाविकों की रेकॉर्डिंग अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए। 🚤






