जानकी नगर, नरसिंहपुर: RERA रजिस्टर्ड कॉलोनी में सड़क-नाली अधूरी, बिल्डर भाग रहा, RERA सिर्फ पत्र भेज रही!

जानकी नगर, नरसिंहपुर: RERA रजिस्टर्ड कॉलोनी में सड़क-नाली अधूरी, बिल्डर भाग रहा, RERA सिर्फ पत्र भेज रही!
📍 नरसिंहपुर | 🗓️ 8 अप्रैल 2026 | विशेष रिपोर्ट
नरसिंहपुर जिले के जानकी नगर रामेश्वर कॉलोनी (ग्राम पंचायत सूरजगांव) के निवासी अब पूरी तरह नाराज़ हैं। कॉलोनी **MP RERA में रजिस्टर्ड (P‑NRP‑17‑1257)** है, लेकिन अब तक सड़क, नाली और बेसिक सुविधाएं अधूरी हैं। शिकायतकर्ता श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला और अन्य निवासी पहले ही चार बार जिला कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, RERA में भी शिकायत की थी, लेकिन **सिर्फ कलेक्टर को पत्र भेजा गया**। निवासी कहते हैं कि अब वे समस्या का निराकरण नहीं होने पर कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं।
📌 कॉलोनी की स्थिति
- सड़क और नाली अधूरी
- पानी और बिजली की असुविधाजनक व्यवस्था
- बारिश में जलभराव और कीचड़
- बच्चों, बुज़ुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए खतरा
⚠️ RERA और प्रशासन पर सवाल
निवासियों का आरोप है कि RERA ने शिकायत मिलने के बाद **सिर्फ कलेक्टर को पत्र भेजा**, जबकि उसके पास बिल्डर पर **जुर्माना और निर्माण आदेश जारी करने का अधिकार** है। कलेक्टर को लगातार आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा: > “चार बार आवेदन दिया, हर जगह शिकायत कर दी। अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो हम कोर्ट जाएंगे। पैसा देकर घर खरीदा था, मलबा और कीचड़ नहीं।”
🔎 क्या अब किया जा सकता है
- RERA को सीधे बिल्डर पर जुर्माना और निर्माण का आदेश जारी करना चाहिए
- जिला प्रशासन अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे और समयसीमा के साथ कार्रवाई करे
- सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जनता का समर्थन
⚖️ स्थानीय और संवेदनशील मुद्दा
कॉलोनी निजी भूमि पर है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से निवासी अत्यंत असुविधा में हैं। RERA और प्रशासन की धीमी कार्रवाई से जनता में रोष है।
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⚖️ कानूनी सूचना
यह समाचार **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** के तहत प्राप्त जानकारी और शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर आधारित है। संबंधित विभाग/पक्ष अपना स्पष्टीकरण देना चाहे तो उसे समान महत्व के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
📢 रिपोर्ट: SMP24NEWS







