RPWD Act

RPwD Act 2016 के तहत Accessibility (सुगम्यता) की जानकारी दर्शाता चित्र जिसमें रैंप, व्हीलचेयर, ब्रेल, डिजिटल एक्सेस और सार्वजनिक भवन शामिल हैं।
Author: Vinay Shrivastav

RPwD Act, 2016 में Accessibility (सुगम्यता) क्या है? क्या केवल रैंप बनाना ही पर्याप्त है?

Accessibility (सुगम्यता) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि किसी भवन के बाहर एक रैंप बना देना ही सुगम्यता है, जबकि कानून की दृष्टि से यह सोच अधूरी है। सुगम्यता का अर्थ है—ऐसा वातावरण, भवन, परिवहन, सूचना, संचार, वेबसाइट, डिजिटल सेवाएँ और सार्वजनिक

Reasonable Accommodation क्या है? | RPwD Act Series – भाग 4 | SMP24NEWS
Author: Vinay Shrivastav

RPwD Act Series – भाग 4 **RPwD Act, 2016 में “Reasonable Accommodation (युक्तिसंगत समायोजन)” क्या है? दिव्यांगजनों के अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत

प्रस्तावना “Reasonable Accommodation (युक्तिसंगत समायोजन)” कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति एक ही सरकारी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करने जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़कर आसानी से कार्यालय पहुँच जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति व्हीलचेयर का उपयोग करता है। यदि भवन में रैंप नहीं है, तो क्या दोनों को समान अवसर मिला? या एक

RPwD Act 2016 में Barrier (बाधा) के कई रूप – Physical, Communication, Information, Attitudinal और Administrative Barrier की जानकारी
Author: Vinay Shrivastav

RPwD Act Series – भाग 3, RPwD Act, 2016 में “Barrier (बाधा)” क्या है? क्या केवल रैंप न होना ही Barrier है?

जब भी दिव्यांगजनों के अधिकारों की बात होती है, अधिकांश लोगों के मन में सबसे पहले रैंप, व्हीलचेयर या लिफ्ट जैसी सुविधाएँ आती हैं। लेकिन क्या केवल सीढ़ियाँ होना ही “Barrier (बाधा)” है? क्या किसी दिव्यांग व्यक्ति को पाँच बार सरकारी कार्यालय बुलाना भी एक बाधा है? क्या वेबसाइट का स्क्रीन रीडर से न चलना