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नरसिंहपुर ICTC काउंसलर भर्ती विवाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभागीय सूत्रों के अनुसार दो काउंसलरों की सेवाएं समाप्त करने और पुनः इंटरव्यू की तैयारी दर्शाती सांकेतिक तस्वीर।

🚨 EXCLUSIVE | हाईकोर्ट के आदेश के बाद ICTC काउंसलर भर्ती में बड़ी हलचल, सूत्रों के अनुसार दो काउंसलरों की सेवाएं समाप्त, नए इंटरव्यू की तैयारी

विश्वसनीय विभागीय सूत्रों का दावा—नई चयन समिति गठित होने और पात्र अभ्यर्थियों के पुनः इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने की चर्चा

नरसिंहपुर। जिले के चर्चित ICTC काउंसलर भर्ती प्रकरण में एक बार फिर महत्वपूर्ण प्रशासनिक हलचल की जानकारी सामने आई है। विश्वसनीय विभागीय सूत्रों के अनुसार, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूत्रों का दावा है कि पूर्व चयन प्रक्रिया के आधार पर कार्यरत दो काउंसलरों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई है तथा नई चयन समिति गठित कर पात्र अभ्यर्थियों का पुनः इंटरव्यू कराने की तैयारी चल रही है।

हालांकि, समाचार प्रकाशित किए जाने तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश SMP24NEWS को उपलब्ध नहीं हो सका था। इसलिए इस जानकारी की विभागीय स्तर पर औपचारिक पुष्टि होना अभी शेष है।

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क्या था पूरा मामला?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में ICTC काउंसलर पदों पर भर्ती की गई थी। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अभ्यर्थी मनीषा पटेल ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान चयन समिति की संरचना, इंटरव्यू प्रक्रिया तथा नियुक्ति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठे। इसके बाद हाईकोर्ट ने 07 मार्च 2022 के चयन एवं नियुक्ति आदेश (Annexure P/5 एवं P/6) को निरस्त करते हुए नई चयन समिति गठित कर पात्र अभ्यर्थियों का पुनः इंटरव्यू कराने के निर्देश दिए थे।

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अवमानना याचिका के बाद बढ़ी प्रशासनिक गतिविधियां

याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद समय पर पालन नहीं किया गया। इसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई।

बताया जाता है कि 15 जून 2026 को हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को पूर्व आदेश का पालन निर्धारित अवधि के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज होने की चर्चा शुरू हुई।

सूत्रों का दावा क्या है?

विश्वसनीय विभागीय सूत्रों के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पूर्व चयन के आधार पर कार्यरत दो काउंसलरों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही नई चयन समिति गठित कर पात्र अभ्यर्थियों को पुनः इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

यदि सूत्रों की यह जानकारी आधिकारिक आदेशों से पुष्ट होती है, तो यह हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई मानी जाएगी।

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आधिकारिक आदेश का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में विभाग की ओर से कोई लिखित आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया था। ऐसे में नई चयन समिति, इंटरव्यू की तिथि तथा पात्र अभ्यर्थियों की सूची जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

CMHO से मांगा गया पक्ष

समाचार प्रकाशित करने से पूर्व SMP24NEWS ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को उनके व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। उनसे पूछा गया कि—

  • क्या हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में दो काउंसलरों की सेवाएं समाप्त की गई हैं?
  • क्या नई चयन समिति गठित कर दी गई है?
  • क्या पात्र अभ्यर्थियों का पुनः इंटरव्यू कराया जाएगा?
  • यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया और समय-सीमा क्या होगी?

समाचार प्रकाशित होने तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

अब आगे क्या?

यदि विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है, तो अगला चरण नई चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित करने का होगा। इसके बाद नई मेरिट सूची तैयार कर न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि इस बीच कोई नया न्यायिक आदेश या अपील आती है, तो आगे की प्रक्रिया उसके अनुरूप तय होगी।

(संपादकीय टिप्पणी)

यह समाचार विश्वसनीय विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी तथा उपलब्ध न्यायालयीन अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। समाचार प्रकाशित होने तक संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश अथवा लिखित पुष्टि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। SMP24NEWS ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पक्ष जानने का प्रयास किया है। विभाग का उत्तर अथवा आधिकारिक आदेश प्राप्त होते ही समाचार को अद्यतन किया जाएगा।

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