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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर भवन की फाइल फोटो

🚨 हाईकोर्ट ने तय की 90 दिन की डेडलाइन! नरसिंहपुर भर्ती विवाद में आदेश पालन के निर्देश

हाईकोर्ट ने तय की 90 दिन की डेडलाइन! नरसिंहपुर भर्ती विवाद में आदेश पालन के निर्देश

नरसिंहपुर/जबलपुर | SMP24NEWS.COM

नरसिंहपुर जिले की चर्चित ICTC काउंसलर भर्ती विवाद मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से एक नया और महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका (Contempt Petition) का निराकरण करते हुए संबंधित अधिकारियों को पूर्व न्यायालयीन आदेश का पालन 90 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

यह वही मामला है जिसे लेकर SMP24NEWS.COM पूर्व में भी विस्तृत समाचार प्रकाशित कर चुका है। पहले प्रकाशित समाचार में भर्ती प्रक्रिया, इंटरव्यू बोर्ड की संरचना और चयन प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों की जानकारी दी गई थी। अब इस मामले में एक नया न्यायालयीन घटनाक्रम सामने आया है।
📌 संबंधित खबर – भाग 1:
नरसिंहपुर काउंसलर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश की पूरी रिपोर्ट पढ़ें

📌 क्या था पूरा मामला?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में ICTC काउंसलर पदों पर भर्ती की गई थी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी मनीषा पटेल ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में रिट याचिका क्रमांक W.P. No.11877/2024 दायर की थी।

याचिका में चयन प्रक्रिया एवं इंटरव्यू बोर्ड की संरचना को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 09 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विवादित पहलुओं पर पुनर्विचार तथा आगे की चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए थे।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर भवन की फाइल फोटो
फाइल फोटो: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर।

📌 अवमानना याचिका क्यों दायर की गई?

याचिकाकर्ता मनीषा पटेल का कहना था कि 09 अप्रैल 2026 को पारित आदेश के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आदेश के पालन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया।
📌 संबंधित खबर – भाग 2:

Followup Report Part-2: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती विवाद में आया नया मोड़, जानें आगे क्या होगा

 

⚖️ हाईकोर्ट ने क्या कहा?

15 जून 2026 को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व आदेश में पालन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से समय-सीमा तय करने का आग्रह किया गया।

इसके बाद न्यायालय ने अवमानना याचिका का निराकरण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व आदेश का पालन 90 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

📌 90 दिन की अवधि कब से गिनी जाएगी?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 90 दिनों की गणना आदेश की प्रमाणित प्रति (Certified Copy) प्राप्त होने की तिथि से की जाएगी।

अर्थात समय-सीमा सीधे 15 जून 2026 से लागू नहीं होगी, बल्कि संबंधित अधिकारी को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद शुरू होगी।

📌 आदेश में किस अधिकारी का नाम है?

अवमानना याचिका में प्रतिवादी के रूप में श्री मनीष कुमार मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), नरसिंहपुर का नाम दर्ज है।

हालांकि न्यायालय ने अपने नवीनतम आदेश में किसी अधिकारी को अवमानना का दोषी घोषित नहीं किया है और न ही किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

 

📌 अब आगे क्या?

मामले में अब निगाहें विभागीय और राज्य स्तर के निर्णयों पर टिकी हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार मामले की जानकारी उच्च स्तर पर भेजी जा चुकी है। ऐसे में आगे की कार्रवाई, न्यायालयीन आदेश के पालन की प्रक्रिया तथा आवश्यक प्रशासनिक निर्णय राज्य स्तर पर लिए जा सकते हैं।

इस बीच मामले से जुड़े कुछ पक्षों द्वारा आगे न्यायिक राहत लेने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक अभिलेख उपलब्ध होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

📌 जिले में क्यों बढ़ी चर्चा?

हाईकोर्ट द्वारा 90 दिनों की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। अब अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों की नजर इस बात पर है कि आगामी दिनों में विभाग और शासन स्तर पर क्या निर्णय लिए जाते हैं।


महत्वपूर्ण सूचना / Disclaimer: यह समाचार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, उपलब्ध न्यायालयीन अभिलेखों एवं संबंधित दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। समाचार का उद्देश्य न्यायालयीन एवं प्रशासनिक घटनाक्रम की जानकारी पाठकों तक पहुंचाना है। मामले की अंतिम स्थिति भविष्य में होने वाली न्यायिक अथवा प्रशासनिक कार्यवाही तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करेगी।

 

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