बिना FSSAI लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचना पड़ सकता है भारी, 6 माह तक जेल और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान
नरसिंहपुर, | SMP24NEWS.COM दूध, दही, पनीर, मिठाई, नमकीन, बेकरी उत्पाद, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य व्यवसाय संचालित करने वाले व्यापारियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पंजीयन अथवा लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई स्थानों पर बिना वैध लाइसेंस के खाद्य सामग्री का निर्माण और विक्रय किए जाने के मामले सामने…
